UPI Down Issue: देशभर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सेवाएं ठप होने से यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेटीएम, फोनपे, और गूगल पे जैसे लोकप्रिय UPI ऐप्स पर लेन-देन प्रभावित होने के कारण कई यूजर्स के पेमेंट्स फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उनके खाते से पैसे कट गए, लेकिन मर्चेंट को भुगतान नहीं पहुंचा। इस आर्टिकल में जानें कि UPI पेमेंट फंसने पर क्या करें और शिकायत कहां दर्ज कराएं ताकि आपका पैसा तुरंत वापस मिल सके।
UPI Down Issue: क्या है पूरा मामला?
आज UPI सेवाओं में तकनीकी खराबी के कारण देशभर में लेन-देन काफी प्रभावित हुआ है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तकनीकी समस्याओं के कारण कुछ लेन-देन असफल हो रहे हैं। NPCI की टीम इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने में जुटी है और जल्द ही अपडेट किया जायेगा।
इस दौरान यूजर्स और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। कई यूजर्स ने बताया कि उन्होंने खरीदारी के लिए पेमेंट किया, लेकिन मर्चेंट को पैसा नहीं मिला और उनके खाते से राशि डेबिट हो गई। ऐसी स्थिति में यूजर्स को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है ताकि उनका पैसा सुरक्षित वापस मिल सके।
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UPI पेमेंट फंसने पर कितने समय में मिलता है रिफंड?
भारत में UPI आज डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चूका है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े मॉल तक, हर जगह UPI का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपका UPI पेमेंट फेल हो गया है और खाते से पैसे कट गए हैं, तो घबराएं नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, बैंकों को फंसे हुए पेमेंट को 1 कार्य दिवस के अंदर रिफंड करना अनिवार्य होता है।
- अगर 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाता है, तो बैंक को प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को मुआवजा देना पड़ता है।
- कुछ मामलों में रिफंड में 2-3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन शिकायत दर्ज करने से प्रक्रिया तेज हो सकती है।
UPI पेमेंट फंसने पर शिकायत कैसे करें?
अगर आपका UPI पेमेंट फंस गया है या गलत अकाउंट में चला गया है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। RBI के नियमों के मुताबिक, 48 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करना जरूरी है, वरना पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं होती। आप निम्नलिखित तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:
- NPCI टोल-फ्री नंबर: 1800-120-1740 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करें। यह सेवा 24/7 उपलब्ध है।
- UPI ऐप के कस्टमर केयर: पेटीएम, फोनपे, या गूगल पे जैसे ऐप्स पर कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें। अधिकांश ऐप्स में चैट या कॉल का विकल्प होता है।
- बैंक से संपर्क: अगर ऐप से समस्या हल नहीं होती, तो अपने बैंक की शाखा या कस्टमर केयर से संपर्क करें। बैंक आपकी शिकायत को प्राथमिकता देगा।
- NPCI पोर्टल: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
UPI पेमेंट फंसने से कैसे बचें?
UPI पेमेंट के दौरान तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए निम्नलिखित टिप्स अपनाएं:
- पेमेंट करने से पहले इंटरनेट कनेक्शन की जांच जरूर करें।
- पेमेंट करने के बाद तुरंत ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करें।
- अगर पेमेंट फेल होता है, तो दोबारा ट्राई करने से पहले कुछ मिनट के लिए रुकें।
- हमेशा विश्वसनीय UPI ऐप्स का इस्तेमाल करें।
निष्कर्ष: क्या करना चाहिए ?
UPI सर्वर डाउन होने की स्थिति में यूजर्स को तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि उनका पैसा सुरक्षित वापस मिल सके। NPCI और बैंकों के पास फंसे हुए पेमेंट्स को रिफंड करने की सख्त गाइडलाइंस हैं। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो ऊपर बताए गए तरीकों से शिकायत कर सकते हैं।
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