हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बेटियों की शादी के लिए उम्र में 3 साल का इजाफा किया हैं। पहले ये उम्र 18 साल था।
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राज्य के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने कहा है की अब बेटियों की शादी 21 वर्ष से पूर्व नहीं कर सकते हैं।
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इसके लिए कांग्रेस सरकार कानून में जरुरी बदलाव करेगी। ऐसा मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने कहा हैं।
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मौजूदा समय में अभी बेटियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़को के लिए 21 साल निर्धारित किया गया हैं।
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मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है की की मौजूदा विधानसभा सत्र में ही इसका बदलवा कर दिया जायेगा।
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हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनाने जा रहा है जहा लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दिया गया हैं।
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मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओ के लिए 'इन्द्रा गाँधी प्यारी बहना सम्मान निधि' पेंशन स्कीम भी लॉन्च किया हैं।
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इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिलाओ को 1500 रुपया महीना पेंशन सरकार के तरफ से दिया जायेगा।
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इस से पहले महिलाओ को 1100 महीना पेंशन मिलता था, लेकिन 1 फरवरी 2024 से अब सबको 1500 रुपया महीने की पेंशन मिलेगी।
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